यह इनामी योजना पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और हिमाचल प्रदेश के चुनिंदा संस्करणों / जिलों के समस्त पाठकों के लिए है।
इस योजना में कुल दो लकी ड्रा होंगे। प्रत्येक लकी ड्रा अपने आप में पूर्ण ड्रा होगा। लकी ड्रा के पहले चरण की अवधि 12 जनवरी 2025 से 16 फरवरी 2025 तक होगी। और दूसरे चरण की अवधि 17 फरवरी से 24 मार्च 2025 होगी।
हर लकी ड्रा में कुल 25 कूपन प्रकाशित किये जाएंगे। लकी ड्रा में भाग लेने के लिए पाठकों को इन 25 कूपनों में से कोई भी 16 कूपन प्रपत्र पर चिपकाने होंगे।
प्रत्येक लकी ड्रा की अवधि में कूपन प्रपत्र 2 बार प्रकाशित होगा।
पाठक को इस योजना में अपना पंजीकरण करवाना होगा, जिसकी विस्तृत जानकारी कूपन प्रपत्र पर प्रकाशित की जाएगी।
मेगा प्राइज - क्रूजर बाइक के लकी ड्रा में विजेता का चयन आए हुए समस्त कूपन प्रपत्रों में से किया जाएगा । क्रूजर बाइक के अलावा बाकी इनामों का चयन पाठक द्वारा चयनित जिले से संबंधित दैनिक जागरण प्रिंटिंग सेंटर के अंतर्गत सभी संस्करणों से आए सही प्रपत्रों से किया जायेगा।
सभी कूपन प्रपत्र पाठक को स्वयं अपने नजदीकी दैनिक जागरण के कार्यालय में जाकर जमा करवाने होंगे। सभी जनपदों में दैनिक जागरण द्वारा कूपन कलेक्शन सेंटर लगाए जाएंगे, जिनमें पाठक भरे हुए प्रपत्र जमा कर सकते है। कूपन कलेक्शन सेंटर के स्थानों की जानकारी समय-समय पर दैनिक जागरण में प्रकाशित की जाएगी । पाठक कूरियर, स्पीड़ पोस्ट या रजिस्ट्रर्ड पोस्ट द्वारा भी तय समय सीमा के अंदर दैनिक जागरण के कार्यालय में अपना भरा हुआ प्रपत्र भेज सकते हैं।
कूपन प्रपत्र सही पाए जाने की स्थिति में कूपन प्रपत्र लकी ड्रा के लिए शामिल कर लिया जाएगा । कूपन एवं कूपन प्रपत्र मूल रूप में होने चाहिए तथा किसी भी प्रकार की छाया प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। अधूरा / गलत भरा अथवा फटा हुआ कूपन प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा। एक दिनांक का एक ही कूपन प्रपत्र पर लगाना है।
पाठक जो मोबाइल नंबर प्रपत्र पर लिखेंगे, लकी ड्रा के समय उस मोबाइल का पाठक के पास होना अनिवार्य है। एक प्रपत्र पर एक ही मोबाइल नंबर लिखा जाएगा अर्थात पाठक के एक मोबाइल नम्बर से एक ही प्रपत्र लिया जाएगा।
लकी ड्रॉ की तारीख और सूचना भी दैनिक जागरण में प्रकाशित की जाएगी। विजेताओं की सूचना प्रकाशित होने के केवल 15 दिनों के अंदर ही दैनिक जागरण कार्यालय से इनाम प्राप्त करना होगा। इसके पश्चात इसे रद्द कर दिया जायेगा।
इनाम प्राप्त करने के लिए विजेताओं को उनके द्वारा भरे गए कूपन प्रपत्र में दिए गए नाम एव पते की भारत सरकार द्वारा मान्य फोटो व आई.डी. की मूल प्रति दिखानी होगी। साथ ही उसी की छायाप्रति जमा करवानी होगी। प्रपत्र में लिखे मोबाइल नंबर का पाठक के पास होना अनिवार्य है।
टीडीएस, इन्श्योरेन्स / रोड टैक्स आदि के मद में आने वाले इनाम प्राप्त करने के लिए टैक्स की राशि विजेता द्वारा ही देय होगी।
दैनिक जागरण इनाम की गारंटी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
विज्ञापन में दिखाए गए इनाम , वास्तविक इनामों से भिन्न हो सकते हैं । किसी भी इनाम के बदले नकद धनराशि नहीं दी जायेगी। इनाम कम पडऩे अथवा न मिलने की दशा में बराबर कीमत का अन्य ईनाम दिया जा सकता है।
दैनिक जागरण को सभी प्रविष्टियों के स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। दैनिक जागरण बिना कोई कारण बताएं बिना किसी भी पूर्व सूचना के योजना के नियमों में परिवर्तन / योजना रद /योजना निरस्त कर सकता है।
किसी भी विवाद का निपटारा / निर्णय संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
किसी भी प्रकार का विवाद होने पर प्रबंधको का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
इस योजना में दैनिक जागरण के परिवारजन, स्टाफ एवं एजेंट अथवा उनसे संबंधित कोई भी व्यक्ति भाग्य नहीं ले सकता है। समस्त पाठकगण अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय दैनिक जागरण कार्यालय से संपर्क करें।
दैनिक जागरण की ओर से इस योजना में भाग लेने वाले पाठकों को प्रचार के काल या मैसेज किए जा सकते हैं। ये काल या मैसेज TRAI के UCC नियमों के तहत नहीं आएंगे।
स्थानीय कार्यालय:- दैनिक जागरण कार्यालय, प्लॉट नं.-15, इंडस्ट्रियल एस्टेट, दिल्ली रोड, हिसार, हरियाणा-125005 ;